42 दिन की पैरोल हुई मंजूर- डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम

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डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख 52 वर्षीय गुरमीत राम रहीम सिंह साध्वी योन शोषण के जुर्म में सुनारिया जेल रोहतक में 20 साल की सजा काट रहा है| लगभग 2 साल पहले 25 अगस्त 2017 को दोषी करार देते हुए 28 अगस्त को पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई थी| फिर पिछले साल एक और केस में 17 जनवरी 2019 को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास कि सजा सुनाई थी|

पहले भी डेरा प्रमुख ने 2 -3 बार पेरोल की अर्जी लगायी थी लेकिन सरकारी कारणों की वजह से हर बार ख़ारिज होती रही| मई 2019 मुँह बोली बेटी शाही बेटी गुरांश इंसां की शादी के लिए भी पेरोल की अर्जी लगाई थी पर लोकसभा चुनाव में अचारसहिंता के चलते उसने अपनी अर्जी को वापिस ले लिया था| अब सजा के चलते दोबारा बंजर हो रही कृषि भूमि को सँभालने के लिए अर्जी लगायी थी जिस पर गहनता से विचार किया गया और प्रशाशन ने जेल अधिकारी से इसकी रिपोर्ट मांगी जेल अधिकारी ने कहा की इसका वव्यहार और चलन बहुत शांत है जेल में इसका किसी भी आपराधिक मामले में लिप्त होने का रिकॉर्ड नहीं है| इस तरह सरकार कि तरफ से गुरमीत राम रहीम को 42 दिन कि पेरोल मंजूर कर ली है

अब मामला सरकार ने सिरसा जिला उपायुक्त अधिकारी के ऊपर छोड़ दिया है और पूरी जाँच के बाद रिपोर्ट करने को कहा है कि इनको पेरोल देनी चाहिए या नहीं| अब केस सिरसा जिला उपायुक्त के पास विचाराधीन है| जैसे ही इनकी तरफ से हरी झंडी मिलती है तो बाबा 3 दिन बाद 42 दिन के लिए पेरोल पर जेल से बहार आ जायेंगे|

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