आखिर हुई पेरोल मंजूर – नलिनी V/s मद्रास हाईकोर्ट

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Rajiv-Gandhi

इस शुक्रवार को राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रही एस नलिनी को मद्रास हाईकोर्ट ने एक महीने की पैरोल दी है| नलिनी के इलावा इस मामले में 6 और लोगो को भी दोषी ठहराया गया था जिस में नलिनी का पति मुरुगन भी शामिल है| नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी को लेकर छह महीने की पैरोल की अर्जी लगायी थी| जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एम निर्मल कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने एक बार में अधिकतम 1 महीने की पैरोल देने का प्रावधान रखा | तमिलनाडु सरकार ने पेरोल की इस सारी प्रक्रिया के लिए 10 दिन का समय दिया | नलिनी ने के अनुसार शादी की तैयारी के लिए एक महीना थोड़ा रहेगा इसलिए उसने छह महीने की पैरोल अर्जी लगायी थी |

25 जून को कोर्ट ने नलिनी की अर्जी पर सुनवाई की और कोर्ट ने नलिनी को जेल से बहार जाने के बाद किसी भी तरह के इंटरव्यू देने और राजनितिक दल से मिलने पर रोक लगायी है| इस बीच उसे कड़ी सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश किया गया|

 

राजीव गांधी हत्या काण्ड

नलिनी अपने पति मुरुगन वैल्लोर के साथ पिछले 27 सालों से जेल की सजा काट रही है इस दौरान उसकी बेटी का जन्म भी जेल में ही हुआ था। आपको बता दें कि कुल 7 लोगो इस मामले में दोषी करार दिए गए थे | गौरतलब है कि 21 मई 1991 को श्रीपेरमबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती हमला करके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गयी थी। केस के मध्यनजर अप्रैल 2000 में नलिनी ने मद्रास हाईकोर्ट अपनी बात रखने का हवाला देकर दोबारा से अपील की| कोर्ट ने अपील की सुनवाई मंजूर करते हुए तमिलनाडु सरकार ने 24 अप्रैल 2000 इसको मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था|

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